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Circular on Subdivision & Reconstitute Plot in Rajasthan - Printable Version

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Circular on Subdivision & Reconstitute Plot in Rajasthan - Manish Jain - 09-02-2021

UDH Circular 31 aug2021 
परिपत्र 

नगरीय निकायों द्वारा भूखण्डों के उपविभाजन एवं पुनर्गठन पश्चात भवन मानदण्डों के निर्धारण के संबंध में भ्रांति होनें पर राज्य सरकार से मार्गदर्शन हेतु समय-समय पर पत्राचार किया जाता रहा है। अतः Rajasthan Urban areas (Sub-Division Reconstitution and improvements of Plots) Rules, 1975, नगरीय विकास विभाग के परिपत्र क्रमांक क्रमांक प.10 (65) नविवि/3/2004 दिनांक 19.02.2010, भवन विनियम-2020, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान निदेशालय, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान के परिपत्र क्रमांक भूमि / एफ. (ड) (165) डीएलबी / 16/1475 दिनांक 26.04.2017 एवं नगरीय विकास एवं आवासन विभाग के परिपत्र प.10 (65) नविवि / 3 / 2004 पार्ट दिनांक 18.05.2018, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग के आदेश क्रमांक प. 10 (65) नविवि / 3 / 2004 पार्ट दिनांक 25.04.2018 में भूखण्डों के उपविभाजन एवं पुनर्गठन के संबंध में जारी नियमों/आदेशों व परिपत्रों को समाहित करते हुए निम्नानुसार दिशा-निर्देश / स्पष्टीकरण जारी किये जाते है :

1. स्थानीय निकाय की योजनाओं / कृषि भूमि पर अनुमोदित योजनाओं के प्रकरण :

A) Subdivision 
अ) उपविभाजन

1.) भूखण्ड का एक से अधिक भूखण्डों में उपविभाजन होने पर उपविभाजित भूखण्ड पर अग्र सेट बैक मूल भूखण्ड अनुसार एवं अन्य सैटबेक मूल भूखण्ड के अनुसार अथवा योजना के भूखण्डों का उपविभाजन पश्चात् मौके पर मूल भूखण्ड का स्वरूप परिवर्तित होने की स्थिति में मौके की विद्यमान स्थिति अनुसार निर्धारित किये जा सकेंगे। उपविभाजित भूखण्ड पर भवन निर्माण किये जाने पर समस्त सैटबेक का निर्धारण भवन विनियम, 2020 की तालिका 4.2 (अथवा प्रचलित भवन विनियम) के तहत् भवन की प्रस्तावित ऊँचाई के अनुरूप रखे जाने होंगे।

ii.) अन्य भवन मानदण्ड यथा भवन की ऊँचाई, बी.ए.आर आदि उपविभाजित भूखण्ड के क्षेत्रफल के आधार पर भवन विनियम, 2020 (अथवा प्रचलित भवन विनियम) अनुसार ही निर्धारित किये जा सकेंगे।

(ब) भूखण्डों का पुनर्गठन

i. दो या दो से अधिक भूखण्डों का पुर्नगठन प्रस्तावित होने पर पुर्नगठित भूखण्ड में अग्र एवं पृष्ठ सैटबेक भूखण्ड योजना अनुसार रखे जाने होंगे।
ii. पार्श्व सेटबेक पुनर्गठित भूखण्ड क्षेत्रफल एवं मूल भूखण्ड अनुसार जो भी अधिक हो, रखे जाने होंगे।
iii. पुनर्गठित भूखण्ड के क्षेत्रफल के आधार पर अन्य भवन मानदण्डों का निर्धारण भवन विनियम, 2020 (अथवा प्रचलित भवन विनियम) अनुसार निर्धारित किए जा सकेंगे। 

2. गैर योजना क्षेत्रों के प्रकरण -

अ) उपविभाजन

मूल भूखण्ड का उपविभाजन होने पर मूल भूखण्ड पर भवन मानदण्ड / सैटबेक्स पूर्व में ही निर्धारित होने पर उपविभाजित भूखण्ड / भूखण्डों पर समस्त सैटबेक्स मूल भूखण्ड अनुसार ही निर्धारित किये जा सकेंगे। तथापि उपविभाजित भूखण्ड पर भवन निर्माण किये जाने पर सैटबेक का निर्धारण भवन विनियम, 2020 की तालिका 4.2 (अथवा प्रचलित भवन विनियम) के तहत् भवन की प्रस्तावित ऊँचाई के अनुरूप रखे जाने अनिवार्य होंगे।

अन्य भवन मानदण्ड यथा भवन की ऊँचाई बी.ए.आर. आदि उपविभाजित भूखण्ड के क्षेत्रफल के आधार पर भवन विनियम, 2020 (अथवा प्रचलित भवन विनियम) अनुसार रखे जाने होंगे।

मूल भूखण्ड हेतु सैटबेक्स पूर्व में निर्धारण नहीं होने की स्थिति में सड़क पर स्थित अन्य भूखण्ड / आस-पास के भवनों की भवन रेखा के दृष्टिगत सैटबेक्स, ऊँचाई एवं अन्य भवन मानदण्ड भवन मानचित्र सगिति / सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित किए जा सकेंगे।


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